ट्रेन में सफर के दौरान टिकट चेकिंग के ये नियम जानें, TTE से नहीं होगी परेशानी

ट्रेन में सफर के दौरान टिकट चेकिंग के ये नियम जानें, TTE से नहीं होगी परेशानी

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दुर्गा पूजा, दिवाल, छठ में अगर आप ट्रेन से घर जाने की तैयारी में हैं तो टिकट चेकिंग के यह नियम जरूर जान लें।

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रेलवे नियम के मुताबिक Travelling Ticket Examiner(TTE) को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेन का टिकट चेक करने का अधिकार है।

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ऐसे में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो टीटीई आपके टिकट को रात 10 बजे के बाद चेक नहीं कर सकता है।

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RPF, GRP के जवान या रेलवे के अन्य स्टाफ टिकट चेक नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।

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अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में सफर करता है तो टीटीई उसके टिकट को चेक कर सकता है।

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वहीं, अगर आप मिडिल बर्थ पर यात्रा कर रहे हैं तो रेलवे के नियम के मुताबिक, आप अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं।

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ट्रेन के भीतर या बाहर टिकट चेक करने का अधिकार केवल TTE और सचल दस्ता को ही है।

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अगर रात का सफर है तो आपको 11 बजे से पहले ही मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करना होगा। बाद में चार्जिंग बंद कर दी जाएगी।

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