15 नहीं 7 साल बाद भी निकाल सकते हैं पीपीएफ का पैसा, ये है नियम

15 नहीं 7 साल बाद भी निकाल सकते हैं पीपीएफ का पैसा, ये है नियम

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड भविष्य के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। इसमें मौजूदा समय में 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज मिलता है।

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पीपीएफ अकाउंट को 15 सालों के लिए खुलवाया जाता है। लेकिन आप कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका पैसा प्री-मैच्योर यानि 7 साल बाद भी निकाल सकते हैं। 5 साल पूरा होने से पहले आप केवल कर्ज ले सकते हैं, इसे बंद नहीं करवा सकते।

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नियम के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक रूप से पैसे की निकासी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अकाउंट को बंद भी करवा सकते हैं।

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अगर आप खाते के मैच्योर होने से पहले पैसे निकालते हैं तो ब्याज 1% काटकर पैसा वापस मिलेगा। ब्याज में ये कटौती अकाउंट खोलने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद करने की तारीख तक की पूरी ब्याज में की जाती है

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मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो या फिर बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं या प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर भी करवा सकते हैं।

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अकाउंटहोल्‍डर के निधन की स्थिति में मैच्‍योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है।

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पैसा निकालने के लिए बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन पीपीएफ निकासी फॉर्म ( फॉर्म सी ) डाउनलोड करें या आप इसे बैंक शाखा से प्राप्त कर इसे भरकर जमा करें

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