अब आप पुराना सोना बेचने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि सोने की खरीदारी-बिक्री के नियम बदल गए हैं।
Image Source : file भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 4 अंक वाले हॉलमार्क को बदलकर 6 अंकों वाला HUID नंबर कर दिया गया है।
Image Source : file इस HUID नंबर के बिना इसके कोई भी ज्वैलर्स सोने के गहने या सिक्के नहीं बेच सकेगा।
Image Source : file आपके पास पुरानी या बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी है, तो अब दो विकल्प है।
Image Source : file पहला कि आप BIS रजिस्टर्ड ज्वैलर के पास जाएं और उसके पास अपने पुराने गहने का हॉलमार्किंग करवाएं।
Image Source : file दूसरा विकल्प आप अपनी जूलरी की जांच BIS मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर से करवाएं और अपने गहने पर हॉलमार्क लगवाएं।
Image Source : file बीआईएस सेंटर पर अलग-अलग मानकों और दिशानिर्देशों के आधार पर सोने की जांच होगी और फिर उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
Image Source : file आप जब कभी इस सोने की गहने को बेचना या बदलना चाहेंगे आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
Image Source : file जिन ज्वैलर्स का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक का है, उन्हें राहत मिली है। वहीं 2 ग्राम से कम के सोने के बेचने पर हॉलमार्क का नियम लागू नहीं है।
Image Source : file सोने की घड़ियां, फाउंटेन पेन या स्पेशल गहने जिनमें कुंदन, पोल्की या जड़ाऊ काम शामिल है उनपर ये नियम लागू नहीं होता है।
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