क्या पुराना सोना बेचने पर नहीं मिलेगा एक भी पैसा? जान लीजिए ये नए नियम

क्या पुराना सोना बेचने पर नहीं मिलेगा एक भी पैसा? जान लीजिए ये नए नियम

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अब आप पुराना सोना बेचने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि सोने की खरीदारी-बिक्री के नियम बदल गए हैं।

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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 4 अंक वाले हॉलमार्क को बदलकर 6 अंकों वाला HUID नंबर कर दिया गया है।

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इस HUID नंबर के बिना इसके कोई भी ज्वैलर्स सोने के गहने या सिक्के नहीं बेच सकेगा।

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आपके पास पुरानी या बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी है, तो अब दो विकल्प है।

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पहला कि आप BIS रजिस्टर्ड ज्वैलर के पास जाएं और उसके पास अपने पुराने गहने का हॉलमार्किंग करवाएं।

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दूसरा विकल्प आप अपनी जूलरी की जांच BIS मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर से करवाएं और अपने गहने पर हॉलमार्क लगवाएं।

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बीआईएस सेंटर पर अलग-अलग मानकों और दिशानिर्देशों के आधार पर सोने की जांच होगी और फिर उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

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आप जब कभी इस सोने की गहने को बेचना या बदलना चाहेंगे आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

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जिन ज्वैलर्स का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक का है, उन्हें राहत मिली है। वहीं 2 ग्राम से कम के सोने के बेचने पर हॉलमार्क का नियम लागू नहीं है।

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सोने की घड़ियां, फाउंटेन पेन या स्पेशल गहने जिनमें कुंदन, पोल्की या जड़ाऊ काम शामिल है उनपर ये नियम लागू नहीं होता है।

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