आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
Image Source : File इसमें नीचे स्क्रोल करने पर आपको Your Refund Status दिखाई देगा उसपर क्लिक करें।
Image Source : File इसके बाद आपको पैन नंबर, वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर दर्ज करना होगा।
Image Source : File इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसके आपको वेबसाइट पर दर्ज करना होगा।
Image Source : File इसके बाद आपको तुरंत ही अपना स्टेटस दिख जाएगा।
Image Source : File अगर आपके आईटीआर में कुछ समस्या होगी तो आपके स्क्रीन पर Record Not Found का मैसेज दिखेगा।
Image Source : File इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 11 जुलाई 2023 तक देशभर के 2 करोड़ से अधिक आयकरदाताओं ने आईटीआर फाइल कर दिया है।
Image Source : File Next : इन लोगों के लिए 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी नहीं