गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स: अगर रिटर्न फर्म में गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स देने पर रिफंड अटक जाता है।
Image Source : File रिटर्न को वेरीफाई नहीं करना: आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आपने ई-वेरीफाई नहीं किया तो रिफंड अटक जाता है।
Image Source : File पिछला बकाया: अगर आप पर पिछले वित्त वर्ष का कोई टैक्स बकाया है तो रिफंड का उपयोग उन बकाया के भुगतान में किया जाता है। हालांकि, नोटिस देकर बता दी जाती है।
Image Source : File फॉर्म 26एएस: अगर रिटर्न में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) विवरण और फॉर्म 26एएस में टीडीएस विवरण के बीच मेल नहीं खाता तो रिफंड अटक जाता है।
Image Source : File रिफंड की पात्रता: रिटर्न भरने के बाद रिफंड तभी मिलेगा जब इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को संसाधित करके इसके लिए आपको पात्र बनाता है। पात्रता में देरी पर भी रिफंड अटक जाता है।
Image Source : File Next : इस स्पेशल FD स्कीम पर मिल रहा हाईएस्ट रिटर्न, तुरंत कर दें इन्वेस्ट