ITR Filing: CA की जरूरत नहीं! खुद से भरें अपना रिटर्न, ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

ITR Filing: CA की जरूरत नहीं! खुद से भरें अपना रिटर्न, ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

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आपको सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login) पर जाना होगा।

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इसके बाद पैन कार्ड/आधार के जरिये लॉगइन या रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप असेसमेंट ईयर का चुनाव करें। जैसे 2023-24 और फिर 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें।

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इसके बाद ITR फाइल करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन चुनें। अब टैक्स आय और टीडीएस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म चुनें।

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ITR फॉर्म चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। कुछ सवाल के जवाब देने होंगे। उसके बाद कंटीन्यू वपर क्लिक कर दें।

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इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें। रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर वेरिफाई जरूर कर लें।

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आप आधार OTP, ईवीसी, नेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक फिजिकल कॉपी भेजकर ई-वेरिफाई कर सकते हैं।

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आपका रिटर्न आसानी से फाइल हो जाएगा। अगर आपका रिफंड बनता होगा तो आपके बैंक खाते में आ जाएगा।

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