31 जुलाई है इस बार रिटर्न भरने की आखिरी डेट है। इसके बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी देना होगा।
Image Source : File नौकरीपेशा और दूसरे व्यक्तिगत करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना जरूरी है।
Image Source : File जिन लोगों की आय आयकर छूट की सीमा से कम है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। यानी ITR भरना जरूरी नहीं है।
Image Source : File 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। यानी ITR भरना जरूरी नहीं है।
Image Source : File आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194पी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है।
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