पैसा बचाने के लिए यहां करें निवेश, नहीं देना पड़ेगा Income Tax

पैसा बचाने के लिए यहां करें निवेश, नहीं देना पड़ेगा Income Tax

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं।

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इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर भी आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं।

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सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

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नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 18-60 साल की आयुवर्ग के लोगों को 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है।

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अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो प्रिंसिपल के रिपेमेंट पर 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

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आयकर की धारा 24बी के तहत 2 लाख रुपये का छूट ले सकते है।

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निवेश करने से भविष्य में किसी तरह की परेशानी होने पर खुद को मजबुत बनाए रखने में मदद मिलती है।

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पैसा जितना सेव करते हैं वही आपके भविष्य में काम आता है, इसलिए निवेश करना शुरू कीजिए।

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