₹50,000 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर सख्त हुई सरकार, मनीलॉन्ड्रिंग को लेकर बदले नियम

₹50,000 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर सख्त हुई सरकार, मनीलॉन्ड्रिंग को लेकर बदले नियम

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सरकार ने धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन किया है, ताकि टेरर फंडिंग या मनीलॉन्ड्रिंग पर नजर रखी जा सके।

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सरकार ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके मुताबिक, 50,000 रुपये से अधिक के हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कड़ी जांच की जाएगी।

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एक रिपोर्टिंग यूनिट को अब 50,000 रुपये से अधिक के हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन (अंतरराष्ट्रीय लेनदेन) के लिए ग्राहकों की पहचान करनी होगी।

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रिपोर्टिंग यूनिट का अर्थ है एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान या प्रोफेशन चलाने वाला व्यक्ति।

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केंद्र ने पहले ही विदेशी टूर कार्यक्रम पैकेजों की खरीद के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

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