टिकट होने पर भी देना होगा जुर्माना, जानिए रेलवे में किस गलती की क्या है सजा?

टिकट होने पर भी देना होगा जुर्माना, जानिए रेलवे में किस गलती की क्या है सजा?

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रेलवे भारत में परिवहन का मुख्य साधन है, हर दिन 3 करोड़ से अधिक लोग ट्रेनों से सफर करते हैं

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रेलवे ने कई नियम तय किए हैं, जिन्हें तोड़ने पर जुर्माना और सजा के प्रावधान हैं

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रेलवे में सिर्फ बेटिकट ही नहीं कई और भी नियम तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ता है

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छत के ऊपर सफर करने पर 3 महीने की जेल, 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजा

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मौजूद टिकट से अपर क्लास के कोच में यात्रा करने पर अधिकतम दूरी तक का किराया देना होगा

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इसी के साथ यात्री से 250 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और यात्री हिरासत में भी लिया जा सकता है

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टिकट को गलत तरीके से बेचने, उनकी खरीदी-बिक्री करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना या 3 साल की जेल

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बिना पूर्व अनुमति के कोई सामान बेचने पर 2000 रुपये तक जुर्माना और 1 साल की कैद

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गलत तरीके से ट्रैक पार करने पर रेलवे एक्ट की धारा 147 में जुर्माने का प्रावधान है

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रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण करने पर 6 महीने तक की कैद और/या एक हजार रुपये तक का जुर्माना

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