शराब का ठेका या बियर शॉप का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

शराब का ठेका या बियर शॉप का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

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शराब का ठेका या बियर शॉप खोलने के लिए लाइसेंस जरूरी है। आप जिस राज्य में यह खोलना चाहेंगे, उस राज्य से आपको लाइसेंस लेना होता है।

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शराब का ठेका या बियर शॉप खोलने के लिए आपको संबंधित राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट में आवदेन करना होगा। यह ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं।

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आपको बता दें कि शराब का ठेका का लाइसेंस कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं।

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शराब का ठेका या बियर शॉप खोलने के लिए आपके पास कम से कम 100 वर्ग फीट का एरिया का दुकान सही लोकेशन पर होना जरूरी है।

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आवेदन के साथ आपको लाइसेंस लेने की एक तय फीस चुकानी होती है। इसका कुछ​ हिस्सा आवेदन के समय देना होता है। बाद में लाइसेंस मिल जाने पर चुकाना होता है।

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लाइसेंस के लिए आपके पास दुकान का पेपर, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजनेस पैन कार्ड, जीएसटी नंबर होना जरूरी है।

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शराब का ठेका या बियर शॉप का लाइसेंस बोली के जरिये दी जाती है। यानी जो जितना पैसा सरकार को देगा उसे ही लाइसेंस दिया जाता है। आवेदन करने पर लाइसेंस मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है।

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