शराब का ठेका या बियर शॉप खोलने के लिए लाइसेंस जरूरी है। आप जिस राज्य में यह खोलना चाहेंगे, उस राज्य से आपको लाइसेंस लेना होता है।
Image Source : File शराब का ठेका या बियर शॉप खोलने के लिए आपको संबंधित राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट में आवदेन करना होगा। यह ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं।
Image Source : File आपको बता दें कि शराब का ठेका का लाइसेंस कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं।
Image Source : File शराब का ठेका या बियर शॉप खोलने के लिए आपके पास कम से कम 100 वर्ग फीट का एरिया का दुकान सही लोकेशन पर होना जरूरी है।
Image Source : File आवेदन के साथ आपको लाइसेंस लेने की एक तय फीस चुकानी होती है। इसका कुछ हिस्सा आवेदन के समय देना होता है। बाद में लाइसेंस मिल जाने पर चुकाना होता है।
Image Source : File लाइसेंस के लिए आपके पास दुकान का पेपर, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजनेस पैन कार्ड, जीएसटी नंबर होना जरूरी है।
Image Source : File शराब का ठेका या बियर शॉप का लाइसेंस बोली के जरिये दी जाती है। यानी जो जितना पैसा सरकार को देगा उसे ही लाइसेंस दिया जाता है। आवेदन करने पर लाइसेंस मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है।
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