इनएक्टिव EPF खाते को चालू कैसे करें? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

इनएक्टिव EPF खाते को चालू कैसे करें? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

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अगर EPFO अकाउंट में 36 महीनों यानी 3 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उस खाते को निष्क्रिय या इनएक्टिव कर देता है।

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अगर आपका भी ईपीएफओ खाता निष्क्रिय हो गया है तो आप फिर उसे चालू कर सकते हैं। हाल ही में EPFO ​​ने लोगों के लिए अपने EPF अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए एक नया SOP लागू किया है।

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SOP के अनुसार, EPF अकाउंट को अनब्लॉक करने से पहले यूजर को यह जांचना होगा कि उनका KYC विवरण अपडेट है या नहीं।

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सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें।

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इसके बाद हेल्थ डेस्क सेक्शन पर क्लिक करें। फिर इनऑपरेटिव अकाउंट टैब पर क्लिक करें।

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इसके ​बाद दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार सभी स्टेप को फॉलो करें। अब नया पेज खुलेगा। इसमें ‘KYC Update Request’ फॉर्म भरें और जरूरी पेपर अपलोड करें।

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सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। EPFO दस्तावेजों को जां करने के बाद EPF खाते को एक्टिवेट कर देगा।

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