विदेश से लौटते समय मैक्सिमम कितनी शराब ला सकते हैं अपने साथ, जानें शर्तें और नियम

विदेश से लौटते समय मैक्सिमम कितनी शराब ला सकते हैं अपने साथ, जानें शर्तें और नियम

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आप विदेश से लौटते समय 2 लीटर तक ड्यूटी फ्री शराब या वाइन अपने साथ कैरी कर सकते हैं।

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दो लीटर से ज्यादा वाइन या बीयर कैरी करने पर आपको करीब 206% कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी।

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अगर आप दो लीटर से ज्यादा व्हीस्की लेकर आ रहे हैं तो आपको 218 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है।

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70% से अधिक अल्कोहल सामग्री (140 प्रूफ) वाले अल्कोहल युक्त ड्रिंक, जिनमें 95% अनाज अल्कोहल और 150 प्रूफ रम शामिल हैं, कैरी-ऑन और चेक्ड लगेज से बैन है।

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24% से 70% के बीच अल्कोहल सामग्री वाले 5 लीटर तक अल्कोहल को कैरी-ऑन या चेक किए गए सामान के रूप में प्रति व्यक्ति अनुमति दी जाती है, अगर इसे खुदरा कंटेनर में पैक किया गया हो।

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