सुनहरे भविष्य के निवेश के लिए EPF यानि Employee Provident Fund एक बेहतरीन माध्यम है, जिसे EPFO रेगुलेट करता है
Image Source : file EPF अकाउंट में हर महीने कर्मचारियों से सैलरी का एक हिस्सा जमा करवाया जाता है.
Image Source : file EPF अकाउंट व्यक्ति के 58 साल पूरे होने पर मैच्योर हो जाता है.
Image Source : file EPF अकाउंट मैच्योर होने से पहले पैसा निकालने पर टीडीएस देना पड़ता है.
Image Source : file कुछ कंडीशन में आप EPF से पैसा निकालने पर टीडीएस बचा सकते हैं.
Image Source : file अगर व्यक्ति बीमार है, 6 महीने से नौकरी नहीं है या कंपनी बंद हो गई है.
Image Source : file 5 साल तक लगातार पीएफ अकाउंट में पैसे जमा हो जाने के बाद बिना टीडीएस दिए पैसा निकाल सकते हैं
Image Source : file इसके लिए पैन कार्ड के साथ फॉर्म 15G और 15H जमा कराना अनिवार्य होता है.
Image Source : file 5 साल से कम के पीएफ अकाउंट से 50 हजार से अधिक रुपये निकालने पर 10% TDS कटता है.
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