हेलमेट पहनने के बाद भी कट जाएगा 2000 रुपए का चालान, अगर करेंगे ये गलती

हेलमेट पहनने के बाद भी कट जाएगा 2000 रुपए का चालान, अगर करेंगे ये गलती

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मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत ड्राइविंग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

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हालांकि, कई बार हेलमेट पहने रहने के बावजूद पुलिस 2000 रुपये तक का चलान काट देती है। अधिकतर लोग समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी गलती क्या थी।

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आप भी इस तरह के परेशानी में न फंसे इसके लिए आपको बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम बता रहे हैं।

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मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आप अगर बाइक चलाते समय यदि हेलमेट लगाते हैं लेकिन उसकी स्ट्रैप बांधना भूल जाते हैं तो यह दंड का कारण बन सकता है।

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मोटर वाहन नियम 194डी के अनुसार बाइक या स्कूटर चलाने वाले का 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।

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मोटर वाहन नियम के इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के जान को बचाना है।

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मोटर वाहन अधिनियम 194डी के मुताबिक बाइक चलाने के दौरान हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

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वहीं बिना बीआईएस मार्क के हेलमेट के इस्तेमाल पर भी 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

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