ELSS यानी Equity Linked Savings Scheme भी म्यूचुअल फंड्स की ही एक कैटेगरी है।
Image Source : Freepik ELSS म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है।
Image Source : Freepik इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप ELSS में निवेश कर सालाना 1,50,000 रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं।
Image Source : Freepik इससे आप हर साल 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।
Image Source : Freepik ये स्कीम 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आती है।
Image Source : Freepik ELSS के तहत किए जाने वाले निवेश का कम से कम 80 प्रतिशत पैसा इक्विटी में लगाया जाता है।
Image Source : Freepik Next : SIP Calculator: ₹10,000 हर महीना 10 साल तक एसआईपी में करेंगे निवेश तो मेच्योरिटी पर कितना मिलेगा?