Education Laon लेने से पहले नोट कर लें ये 5 जरूरी बातें, आएंगी आपके काम होगी सुविधा

Education Laon लेने से पहले नोट कर लें ये 5 जरूरी बातें, आएंगी आपके काम होगी सुविधा

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सबसे पहले यह समझ लें कि एजुकेशन लोन, कोर्स की फीस, इंस्टीट्यूट या कॉलेज की इमेज और अप्लाई करने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर निर्धारित होता है।

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एजुकेशन लोन पर पर ब्याज दरें बैंक, लोन अमाउंट और मौजूदा मार्केट कंडीशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। कई बैंक कॉम्पिटिटीव ब्याज दरों की पेशकश करते हैं, और कुछ खास स्कीम में स्टूडेंट्स को सस्ती ब्याज दरें ऑफर करते हैं।

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आपको अपना एजुकेशन लोन चुकाने पर आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। अगर स्टूडेंट के माता-पिता ने लोन लिया है, तो वे टैक्स छूट के पात्र होंगे।

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एजुकेशन लोन का रीपेमेंट सामान्यतौर पर कोर्स पूरा होने के बाद शुरू होता है। कुछ बैंक ग्रेस पीरियड भी ऑफर करते हैं। रीपेमेंट पीरियड कई सालों तक बढ़ सकती है, जिससे छात्रों को शिक्षा के बाद अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद मिलती है।

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एजुकेशन लोन अप्लाई करने वालों को पहले ब्याज दरों, रीपेमेंट प्रोग्राम और किसी भी प्रोसेसिंग फीस या छिपे हुए चार्ज सहित अन्य नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।

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