ड्राइविंग लाइसेंस कितने तरह के होते हैं? जानें कितनी होती है वैलिडिटी

ड्राइविंग लाइसेंस कितने तरह के होते हैं? जानें कितनी होती है वैलिडिटी

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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस सड़क पर एक तय कैटेगरी के वाहन चलाने की अनुमति है।

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भारत में ड्राइविंग लाइसेंस चार तरह के- लर्नर, परमानेंट, कॉमर्शियल और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होते हैं।

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लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस नए सीखने वालों को जारी किया जाता है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है।

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परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से सीख चुके गाड़ी चालक को दिया जाता है। इसकी वैलिडिटी 20 साल है।

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कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भारी वाहन या अन्य कॉमर्शियल गाड़ियां चलाने के लिए दिया जाता है। इसकी वैलिडिटी 3 साल है।

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इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लाइसेंस की वैलिडिटी एक साल है। इसे विदेशी भूमि में किसी भी वाहन को किराए पर लेने और चलाने के लिए दिया जाता है।

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