गले की आफत न बन जाए दूल्हे की नोटों की माला! जानिए इसे लेकर क्या हैं रिजर्व बैंक के नियम

गले की आफत न बन जाए दूल्हे की नोटों की माला! जानिए इसे लेकर क्या हैं रिजर्व बैंक के नियम

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शादी के दौरान घोड़ी पर बैठे दूल्हे के गले में नोटों की माला हमने अक्सर देखी होगी। कभी 10 या 20 के नोट तो कभी 100 और 500 रुपये के नोट भी माला के रूप में गुथ दिए जाते हैं।

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उत्तर भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यह रिवाज खूब लोकप्रिय है।

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नोटों का ऐसा श्रृंगार आपके मन को लुभाता जरूर होगा। लेकिन नोटों की ऐसी बेकदरी कानूनन अपराध है और रिजर्व बैंक के नियमों के खिलाफ भी है।

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आइए जानते हैं करेंसी नोटों को लेकर रिजर्व बैंक के नियम क्या कहते हैं।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट का माला बनाने से रोकता है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35ए में स्पष्ट कहा गया है कि करेंसी नोटों का उपयोग सिर्फ लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए।

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रिजर्व बैंक के अनुसार इसको स्टेपल करना, इसकी माला बनाना, या नोट को पंडाल में लगाना गलत है। रिजर्व बैंक ने इस बारे में एक क्लीन नोट पॉलिसी बना रखी है।

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आरबीआई समय समय पर आम जनता से इस बारे में अपील भी करता रहता है कि माला बनाने के लिए नोटों का उपयोग ना करें। ऐसा करने से नोट की उम्र घट जाती है।

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रिजर्व बैंक नोट की माला बनाने से रोकता जरूर है लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है।

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रिजर्व बैंक सिर्फ अपील करता है ऐसे में नोट की माला पहनने वालों या उसे बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।

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