टर्म प्लान का पैसा नॉमिनी को पूरा मिलता है या टैक्स काटकर? जानें

टर्म प्लान का पैसा नॉमिनी को पूरा मिलता है या टैक्स काटकर? जानें

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कम प्रीमियम में टर्म प्लान समान्य इंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना बड़ा कवर देता है।

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पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक व्यक्ति की मृत्यु पर नॉमिनी को टर्म इंश्योरेंस कवर की राशि दी जाती है।

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अब सवाल उठता है कि टर्म प्लान का पैसा नॉमिनी को पूरा मिलता है या टैक्स काटकर? बता दें कि टैक्स काटकर पैसा दिया जाता है।

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बजट 2023 में इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पर मिलने वाले अमाउंट के नियम में बदलाव किया गया।

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इसके तहत अगर किसी वित्त वर्ष में प्रीमियम भुगतान की राशि 5 लाख रुपये से अधिक होगी तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगी।

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वहीं, 31 मार्च, 2023 तक जारी की गई पॉलिसियों के लिए, मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहेगी।

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नए नियम के अनुसार, पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर व्यक्ति की आय पर लागू आयकर स्लैब दरों के अनुसार कर लगेगा।

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