ATM से निकल गए हैं कटे-फटे नोट, इस तरह आसानी से बदलें

ATM से निकल गए हैं कटे-फटे नोट, इस तरह आसानी से बदलें

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एटीएम मशीन से पैसा निकालने के दौरान कई दफा कटे-फटे या गंदे नोट निकल जाते हैं।

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ये कटे-फटे नोट किसी काम के नहीं होते और दुकानदार भी इन्हें लेने से मना कर देते हैं।

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हालांकि, ऐसे नोट निकल जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। RBI के नियम के अनुसार, आप इन नोटों को आसानी से नए नोटों से बदल सकते हैं।

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आरबीआई के अनुसार, कटे-फटे नोट को किसी भी सरकारी बैंक के ब्रांच, प्राइवेट बैंक की किसी करेंसी चेस्ट या RBI के किसी भी कार्यालय के काउंटर पर बदला जा सकता है।

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रिजर्व बैंक के मुताबिक, कटे-फटे नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

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कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है।

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अगर वह ऐसा करता है तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।

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रिजर्व बैंक के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदलवा सकता है।

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साथ ही इन नोटों की कुल कीमत 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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