Income Tax बचाने के 7 असदार उपाय, जानें और करें बड़ी बचत

Income Tax बचाने के 7 असदार उपाय, जानें और करें बड़ी बचत

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इनकम टैक्स बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में आप सही निवेश प्लान लेकर टैक्स बचत करने के साथ शानदार रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं।

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5 साल की बैंक एफडी कर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स बचत कर सकते हैं।

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ईएलएसएस यानी की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में निवेश कर 80सी के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश पर कर छूट मिलती है। ध्यान रहे कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है।

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नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक के छूट पा सकते हैं।

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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर आप अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

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होम लोन पर टैक्स छूट। आप होम लोन के चुकाए ब्याज की रकम पर 2,00,000 रुपये सालाना तक टैक्स छूट पा सकते हैं।

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बेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख तक छूट मिलती है।

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