आरबीआई के मुताबिक, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 के तहत ₹1000 तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं।
Image Source : FILE भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में ग्राहकों द्वारा सिक्के जमा करवाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया है। बैंक अपने ग्राहकों से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
Image Source : FILE 50 पैसे (आधा रुपये) का सिक्का किसी भी राशि के लिए लीगल टेंडर होगा जो दस रुपये से अधिक नहीं है।
Image Source : FILE भारत में सिक्के वर्तमान में 50 पैसे, एक रुपये, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के जारी किए जा रहे हैं।
Image Source : FILE भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्ट करता है कि 50 पैसे के किसी भी आकार या डिजाइन के सिक्के बिल्कुल वैलिड हैं और सर्कुलेशन में हैं।
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