80C: इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीपीएफ, एनएससी और एसएसवाई जैसी योजनाओं में निवेश करना होगा।
Image Source : canva होम लोन: धारा 24B के तहत आप एक वित्त वर्ष में होम लोन पर 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं।
Image Source : canva हेल्थ इंश्योरेंस: धारा 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई व्यक्ति 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकता है।
Image Source : canva ईपीएफ: ईपीएफ में अतिरिक्त योगदान करके आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं।
Image Source : canva ये सभी टैक्स छूट इनकम टैक्स की पुरानी टैक्स रिजीम के तहत मिलती है।
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