आज कर्नाटक विधानसभा व यूपी निकाय चुनाव के नतीजे का दिन है। कांग्रेस को कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है।
Image Source : File ऐसे में कई प्रत्याशियों के "जमानत भी जब्त" होंगे, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है?
Image Source : File ये राशि हर चुनाव में अलग-अलग होती है, अगर किसी भी प्रत्याशी को तय वोट नहीं मिलता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।
Image Source : File लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करानी होती है। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये रकम 12,500 रुपये होती है।
Image Source : File विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि की रकम 10 हजार रुपये होती है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 हजार रुपये जमा कराने होते हैं।
Image Source : FIle राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी वर्गों के लिए जमानत राशि की रकम एक ही होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को 15 हजार रुपये जमा कराने होते हैं।
Image Source : File आइए जानें क्यों हो जाती है जमानत जब्त? चुनाव आयोग के मुताबिक, जब किसी भी उम्मीदवार को सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट नहीं मिलता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है।
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