भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
Image Source : File Photo प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संशोधन कर 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं।
Image Source : File Photo अनुसूचियों के विषय इस प्रकार से हैं- 1- भारतीय संघ (28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र)
Image Source : pixabay.com 2- वेतन, भत्ते और पेंशन 3- शपथ 4- राज्यसभा 5- SC/ST
Image Source : PTI 6- पूर्वोतर राज्य (असम, मेघायल, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान) 7- शक्तियों का बंटवारा (केंद्र-राज्यों के बीच)
Image Source : PTI 8- भाषा (22 भाषाओं का जिक्र, प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं) 9- भूमि सुधार: जमींदारी प्रथा खत्म हुई (1951 में संविधान के पहले संशोधन में इसे जोड़ा गया)
Image Source : PTI 10- दल-बदल कानून (52वां संशोधन में जोड़ा गया) 11- पंचायती राज अधिनियम (73वां संविधान संशोधन, 1993 में जोड़ा गया) 12- नगर निगम का प्रावधान (74वां संशोधन, 1992 में शामिल)
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