भारतीय संविधान में नागरिकों को कई स्पेशल अधिकार दिए गए हैं।
Image Source : ANI भारत में मतदान नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक को एक ही वोट डालने का हक है।
Image Source : ANI 18 साल की आयु के बाद नागरिक वोट दे सकते हैं।
Image Source : pti मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी का पूरा अधिकार है।
Image Source : pti वोटर को उम्मीदवारों के घोषणा पत्र, वित्तीय लेखा-जोखा, आपराधिक पृष्ठिभूमि के बारे में जानने का हक है।
Image Source : ANI पसंद के उम्मीदवार न होने पर मतदाता को नोटा यानी किसी को न चुनने का अधिकार है।
Image Source : pti जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते वे चुनाव आयोग की मदद से डाक मत पत्र से वोटिंग कर सकते हैं।
Image Source : ANI 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए घर से वोट करने की सुविधा होगी।
Image Source : pti सामान्य जनता के अलावा पुलिस हिरासत में रहने वाला व्यक्ति भी वोट दे सकता है।
Image Source : ANI जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत या सजा काट रहा है वो वोटिंग नहीं कर सकता।
Image Source : ANI Next : एक लोकसभा सीट पर दो चरणों में मतदान, जानें कौन सी है वो सीट