भारत का संविधान 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान का अधिकार देता है।
Image Source : ptiवोट आईडी कार्ड बनवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन देकर पंजीकरण करवाना होता है।
Image Source : ptiमतदान देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशी वोट नहीं दे सकते।
Image Source : ptiवोट देने के लिए मतदाता लिस्ट में नाम होना जरूरी है।
Image Source : ptiगलत आचरण की वजह से अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति भी मतदान नहीं कर सकता।
Image Source : ptiअगर कोई व्यक्ति एनआरआई है और दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है तो वोट दे सकता है।
Image Source : ptiजिन लोगों को अधिकार है वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं।
Image Source : ptiजो लोग पागल हों या जिन्हें कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग घोषित किया है वे वोट नहीं डाल सकते।
Image Source : ptiसंविधान के अनुच्छेद 84-ए के अनुसार, जो भारत का नागरिक नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
Image Source : ptiजिनको दो साल या उससे अधिक की सजा मिली हो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता।
Image Source : ANIजिस व्यक्ति का नाम संसदीय क्षेत्र की मतदाता लिस्ट में नहीं है वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता।
Image Source : ANINext : चुनाव में किसी प्रत्याशी की जमानत कैसे जब्त हो जाती है?