कौन-कौन वोट नहीं दे सकते? संविधान में स्पष्ट है जिक्र

कौन-कौन वोट नहीं दे सकते? संविधान में स्पष्ट है जिक्र

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भारत का संविधान 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान का अधिकार देता है।

भारत का संविधान 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान का अधिकार देता है।

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वोट आईडी कार्ड बनवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन देकर पंजीकरण करवाना होता है।

वोट आईडी कार्ड बनवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन देकर पंजीकरण करवाना होता है।

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मतदान देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशी वोट नहीं दे सकते।

मतदान देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशी वोट नहीं दे सकते।

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वोट देने के लिए मतदाता लिस्ट में नाम होना जरूरी है।

वोट देने के लिए मतदाता लिस्ट में नाम होना जरूरी है।

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गलत आचरण की वजह से अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति भी मतदान नहीं कर सकता।

गलत आचरण की वजह से अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति भी मतदान नहीं कर सकता।

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अगर कोई व्यक्ति एनआरआई है और दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है तो वोट दे सकता है।

अगर कोई व्यक्ति एनआरआई है और दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है तो वोट दे सकता है।

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जिन लोगों को अधिकार है वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं।

जिन लोगों को अधिकार है वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकते हैं।

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जो लोग पागल हों या जिन्हें कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग घोषित किया है वे वोट नहीं डाल सकते।

जो लोग पागल हों या जिन्हें कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग घोषित किया है वे वोट नहीं डाल सकते।

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संविधान के अनुच्छेद 84-ए के अनुसार, जो भारत का नागरिक नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकता।

संविधान के अनुच्छेद 84-ए के अनुसार, जो भारत का नागरिक नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकता।

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जिनको दो साल या उससे अधिक की सजा मिली हो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता।

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जिस व्यक्ति का नाम संसदीय क्षेत्र की मतदाता लिस्ट में नहीं है वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता।

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Next : चुनाव में किसी प्रत्याशी की जमानत कैसे जब्त हो जाती है?

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