चुनाव में किसी प्रत्याशी की जमानत कैसे जब्त हो जाती है?

चुनाव में किसी प्रत्याशी की जमानत कैसे जब्त हो जाती है?

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किसी भी चुनाव परिणाम के समय प्रत्याशी की जमानत जब्त होने की खबरें आती हैं।

किसी भी चुनाव परिणाम के समय प्रत्याशी की जमानत जब्त होने की खबरें आती हैं।

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आपको बता दें कि प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए एक तय रकम चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है।

आपको बता दें कि प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए एक तय रकम चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है।

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लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार रुपये और एससी-एसटी उम्मीदवार को 12,500 रुपये जमा करने होते हैं।

लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार रुपये और एससी-एसटी उम्मीदवार को 12,500 रुपये जमा करने होते हैं।

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विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और एससी-एसटी उम्मीदवार को 5 हजार रुपये जमा करने होते हैं।

विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और एससी-एसटी उम्मीदवार को 5 हजार रुपये जमा करने होते हैं।

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अगर प्रत्याशी चुनाव में कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं करता तो ये रकम जब्त हो जाती है।

अगर प्रत्याशी चुनाव में कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं करता तो ये रकम जब्त हो जाती है।

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इसी प्रक्रिया को चुनाव में जमानत जब्त होने की संज्ञा दी जाती है।

इसी प्रक्रिया को चुनाव में जमानत जब्त होने की संज्ञा दी जाती है।

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अगर प्रत्याशी तय वोट हासिल कर लेता है तो उसे ये जमानत की राशि वापस कर दी जाती है।

अगर प्रत्याशी तय वोट हासिल कर लेता है तो उसे ये जमानत की राशि वापस कर दी जाती है।

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मणिपुर में दोबारा क्यों कराया गया चुनाव?

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