किसी भी चुनाव परिणाम के समय प्रत्याशी की जमानत जब्त होने की खबरें आती हैं।
Image Source : PTI आपको बता दें कि प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए एक तय रकम चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है।
Image Source : PTI लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25 हजार रुपये और एससी-एसटी उम्मीदवार को 12,500 रुपये जमा करने होते हैं।
Image Source : PTI विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और एससी-एसटी उम्मीदवार को 5 हजार रुपये जमा करने होते हैं।
Image Source : PTI अगर प्रत्याशी चुनाव में कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं करता तो ये रकम जब्त हो जाती है।
Image Source : PTI इसी प्रक्रिया को चुनाव में जमानत जब्त होने की संज्ञा दी जाती है।
Image Source : PTI अगर प्रत्याशी तय वोट हासिल कर लेता है तो उसे ये जमानत की राशि वापस कर दी जाती है।
Image Source : PTI Next : मणिपुर में दोबारा क्यों कराया गया चुनाव?