ट्रेन से कंबल या चादर चुराने पर रेलवे उस डिब्बे के केयर टेकर की सैलरी से कुछ पैसे काटता है।
Image Source : Facebook अगर आप ने भी अगर यात्रा के दौरान चादर, कंबल, तकिया या तौलिया गायब किया है तो आपका कड़ी सजा मिलेगी।
Image Source : Facebook अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो रेलवे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है।
Image Source : Facebook रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत अगर ट्रेन से कोई समान चुराता है तो यह कानूनन अपराध है।
Image Source : Facebook इस अपराध के लिए आपको एक साल की सजा हो सकती है। साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
Image Source : Facebook वहीं इस मामले में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है।
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