ट्रेन से आपने चुराया चादर या कंबल? पकड़े जाने पर खैर नहीं बबुआ

ट्रेन से आपने चुराया चादर या कंबल? पकड़े जाने पर खैर नहीं बबुआ

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ट्रेन से कंबल या चादर चुराने पर रेलवे उस डिब्बे के केयर टेकर की सैलरी से कुछ पैसे काटता है।

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अगर आप ने भी अगर यात्रा के दौरान चादर, कंबल, तकिया या तौलिया गायब किया है तो आपका कड़ी सजा मिलेगी।

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अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो रेलवे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

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रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत अगर ट्रेन से कोई समान चुराता है तो यह कानूनन अपराध है।

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इस अपराध के लिए आपको एक साल की सजा हो सकती है। साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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वहीं इस मामले में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है।

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