कैसे मिलता है शराब का ठेका? यहां जानें प्रकिया

कैसे मिलता है शराब का ठेका? यहां जानें प्रकिया

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शराब के ठेके का लाइसेंस पाने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। लेकिन इस लेख में हम सामान्य नियम की बात करेंगे।

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शराब के ठेके के लिए सरकार द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है।

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इसके बाद लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है।

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इसके लिए कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिसमें हैसियत प्रमाण पत्र अहम है।

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देसी शराब और अंग्रेजी शराब बेचने के लिए अलग-अलग लाइसेंस होते हैं।

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देसी और अंग्रेजी शराब से जुड़े दो तरह के लाइसेंस होते हैं, जिन्हें ऑन लाइसेंस और ऑफ लाइसेंस कहा जाता है।

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ऑन लाइसेंस मतलब सामान्य शराब ठेका। वहीं ऑफ लाइसेंस बार और होटलों में शराब बेचने के लिए होता है।

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