डीएम, जिला कलेक्टर, कमिश्नर रैंक का अधिकारी लाइसेंस जारी करता है।
Image Source : File Photo किस हथियार को खरीदना है देनी होगी जानकारी।
Image Source : File Photo कमिश्नर या डीएम के पास गन लाइसेंस के लिए करना होगा आवेदन।
Image Source : File Photo डीएम की अनुमति के बाद ही मिलता है बंदूक का लाइसेंस।
Image Source : File Photo गोलियों का देना होगा हिसाब, खो जाने पर कराएं एफआईआर।
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