यहां बाहरी लोग नहीं खरीद सकते जमीन, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं?

यहां बाहरी लोग नहीं खरीद सकते जमीन, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं?

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भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां दूसरे राज्य के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं?

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हिमाचल प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों को संपत्ति खरीदने की इजाजत नहीं है। साल 1972 के भूमि कानून की धारा 118 प्रभाव में आई थी और इसके अनुसार कोई भी गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकता है।

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नागालैंड में भी बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। साल 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 ए का प्रावधान मिला, जिसके मुताबिक यहां पर जमीन को खरीदने की अनुमति नहीं।

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सिक्किम में यहां के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसके अनुसार बाहरी लोगों को भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध है।

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अरुणाचल प्रदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जमीन को ट्रांसफर किया जाता है।

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मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में भी प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कई कानून और नियम हैं। नॉर्थ ईस्ट के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं।

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वहीं, उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीदने की सीमा तय की गई है। राज्य के स्थाई निवासी के लिए जमीन खरीदने की कोई लिमिट नहीं है।

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जम्मू-कश्मीर को लेकर भी पहले ऐसा ही प्रावधान था। हालांकि, 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ-साथ अनुच्छेद 35ए को हटाने के बाद यहां परिस्थितियां बदलीं।

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अब भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर के नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि के अलावा अन्य जमीन भी खरीद सकते हैं।

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