क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है?

क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है?

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हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार हो सकती हैय़ जानिए क्या हैं नियम-

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मुख्यमंत्री और किसी विधानसभा सदस्य को सदन से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

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अगर मुख्यमंत्री या विधानसभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है, तो सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेना जरूरी है।

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लालू यादव को जब 1997 में गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री को सिर्फ सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया भी जाता है, तो भी वो इस्तीफा देने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है. मुख्यमंत्री तभी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, जब उसे किसी क्रिमिनल मामले में दोषी ठहराया जाए।

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ईडी ने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है।

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झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन होंगे।

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