बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर क्या सजा होती है

बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर क्या सजा होती है

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बिजली चोरी करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं

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10 किलोवाट से कम बिजली चोरी करने पर उससे हुए फायदे का तीन गुना जुर्माना देना पड़ता है

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10 किलोवाट से ज्यादा बिजली चोरी करने पर जुर्माने के साथ पांच साल तक की सजा हो सकती है

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बिजली चोरी करने पर बिना नोटिस जारी किए आपके घर/इलाके का कनेक्शन काटा जा सकता है

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बिजली चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होता है

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ऐसा नहीं होने पर संबंधित इंजीनियरों पर कार्रवाई होती है

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भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 बिजली चोरी की सजा तय करती है

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बिजली चोरी के मामले में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 और 138 के तहत कार्रवाई की जा सकती है

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आप 19122 पर कॉल करके या एसएमएस भेजकर बिजली चोरी की रिपोर्ट कर सकते हैं

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