क्या किसी व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं?

क्या किसी व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं?

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18 साल की आयु पूरा होते ही, घरवालों द्वारा वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया जाता है। ऐसे में कभी न कभी आपने भी वोट दिया होगा।

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अक्सर आपने किसी के पास 2 वोटर कार्ड भी देखे होंगे, जिसके जरिए एक ही व्यक्ति अलग-अलग दो स्थानों पर वोट डालता है।

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दरअसल किसी व्यक्ति के पास अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो यह गैरकानूनी है।

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ऐसा करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उसे एक साल तक की जेल हो सकती है।

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अगर आपके पास दो वोटर कार्ड हैं, तो आप एक तरीके से गैरकानूनी काम कर रहे हैं।

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ऐसे में आपके पास अगर दो वोटर कार्ड है तो एक कार्ड को सरेंडर कर दें। इसके लिए आपका फॉर्म 7 भरना होगा।

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इसके बाद भारत निर्वाचन के कार्यालय में इस फॉर्म को जमा करना होगा। इस फॉर्म को आप बीएलओ, एसडीएम के कार्यालय में भी जमा करा सकते हैं।

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