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LGBTQIA+ का झंडा देखकर टीचर पर भड़की महिला, इसके बाद जो युद्ध हुआ उसे देख आप भी हो जाएंगे हैरान

आजकल हमारे देश में LGBTQIA+ शब्द काफी सुनने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दुनिया में अलग-अलग लैंगिक पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले शब्द के पहले अक्षर को मिलाकर LGBTQIA+ शब्द बनाया गया है।

Written By: Adarsh Pandey
Published : Oct 18, 2023 12:06 IST, Updated : Oct 18, 2023 12:06 IST
क्लास में LGBTQIA+ का झंडा देखकर भड़क गई महिला
Image Source : TWITTER क्लास में LGBTQIA+ का झंडा देखकर भड़क गई महिला

सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला स्कूल के एक टीचर से लड़ती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम की दीवर पर LGBTQIA+ का झंडा लटका है और शायद टीचर बच्चों को उसके बारे में पढ़ा रही है। तभी एक महिला वहां आती है और LGBTQIA+ का झंडा देखकर भड़क जाती है। इसके बाद वह झंडा को फेंकते हुए टीचर से झगड़ा करने लगती है। महिला झगड़ा करते हुए टीचर से कहती है कि, मैं इसके लिए टैक्स नहीं भरती हूं। इसका जवाब देते हुए टीचर महिला को बताती है कि, यह बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। मगर महिला काफी गुस्से में होती है और कहती है कि, यह पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। टीचर और महिला, दोनों के बीच इस टॉपिक को लेकर काफी देर तक बहस होता है।

यहां देखिए वायरल वीडियो

वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा?

इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स(पहले ट्विटर) पर @TheBOR101 नाम के यूजर ने शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'माँ अपने बेटे के स्कूल गई और क्लास की दीवार पर लटका एलजीबीटीक्यू झंडा उतार दिया।' खबर लिखे जाने तक वीडियो को 17 हजार 900 से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। वायरल वीडियो देखकर कई लोगों ने कमेंट किया और उनका कहना है कि, 'महिला ने जो किया ठीक किया।'

LGBTQIA+ का फुल फॉर्म

आपको बता दें कि क्या है LGBTQIA+ का फुल फॉर्म- लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स एसेक्शुअल है। इसमें + का अर्थ यह है कि ये समूह अन्य समूहों के लिए भी खुला रखा गया है। 

भारत में इस समय इस विषय पर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल 18 समलैंगिक जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उनके रिश्ते के सोशल स्टेटस को मान्यता देने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है।

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