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Video: बनाने के लिए गर्म पानी में डाला मैगी, डालते ही पानी में तैरने लगे कीड़े, कस्टमर ने की कंज्यूमर फोरम में शिकायत

एक कस्टमर किराना दुकान से पतंजलि की मैगी नूडल्स खरीदी। जब कस्टमर ने मैगी को पानी में उबालने के लिए डाला तो मैगी में से कीड़े निकलकर पानी में तैरने लगे। कस्टमर ने इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर फोरम में की है।

Written By: Pankaj Yadav @ThePankajY
Updated on: September 09, 2024 23:04 IST
मैगी में निकले कीड़े- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV मैगी में निकले कीड़े

जबलपुर में एक मैगी लवर ने दावा किया कि किराना दुकान से खरीदी गई मैगी नूडल्स में जिंदा कीड़े निकले हैं। मैगी नूडल्स पर पैकेजिंग डेट मई 2024 और इसकी एक्सपाइरी डेट जनवरी 2025 दर्ज है। उसने इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर फोरम में की है। उन्होंने बताया कि पानी में नूडल्स डालते ही कीड़े तैरने लगे। 

जबलपुर का है मामला

मामला जबलपुर कंटगी क्षेत्र का है। यहां रहने वाले अंकित सेंगर ने बताया कि तीन दिन पहले उन्होंने पड़ोस की दुकान पारस पतंजलि से मैगी नूडल्स खरीदी थी। घर लाकर मैगी पानी में डाली तो कीड़े तैरने लगे। वे किराना दुकान पहुंचे। दुकानदार ने कहा कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है। अंकित के मुताबिक,उन्होंने 7 रुपए वाले 10 मैगी नूडल्स के पैकेट खरीदे थे। 3 पैकेट बन चुके थे। चौथा पैकेट जब उनकी पत्नी ने बनाने की तैयारी की, तभी बच्चे ने जिद की कि मैं बनाऊंगा। पत्नी पानी गर्म कर रही थीं, बेटे ने पैकेट खोलकर नूडल्स पानी में डाल दिए। देखा तो पानी में कीड़े तैरने लगे। नूडल्स को फौरन एक पॉलिथीन में रख लिया।

कस्टमर ने कंज्यूमर फोरम में की शिकायत

Image Source : SOCIAL MEDIA
कस्टमर ने कंज्यूमर फोरम में की शिकायत

पूरे देश में लग चुका है बैन

जून 2015 में मैगी पर तय लिमिट से ज्यादा केमिकल होने के आरोप के बाद पूरे देश में 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया था। तब कंपनी को 38,000 टन मैगी नूडल्स को वापस मंगाना और नष्ट करना पड़ा था। इसके बाद नवंबर 2015 में प्रतिबंध में ढील दी गई थी। इसी साल अप्रैल में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के पक्ष में मैगी नूडल्स की बिक्री के खिलाफ सरकार की 2015 की याचिका खारिज की थी। FMCG कंपनी नेस्ले ने 4 अप्रैल को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी थी। इस मामले में सरकार ने नेस्ले से 284.55 करोड़ रुपए का मुआवजा और 355.41 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा था।

(जबलपुर से देबजीत देब की रिपोर्ट)

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