कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की
Updated on: March 15, 2022 12:00 IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के आदेश को संवैधानिक बताया है।