वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में विश्वप्रसिद्ध देव दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 163 के तहत पूरे शहर को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित किया है। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट वाराणसी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 12 नवंबर को मध्यरात्रि से 16 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान बिना इजाजत के ड्रोन, पतंग, गुब्बारा और ऐसी ही उड़ने वाली चीजों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिबंध के पीछे बताया गया ये कारण
कमिश्नरेट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि देव दीपावली पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों और विभिन्न विशिष्ट अतिथियों के आगमन के कारण सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि देव दीपावली के अवसर पर भीड़भाड़ और विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण की स्थिति को देखते हुए बिना अनुमति के ड्रोन, पतंग, गुब्बारा, रिमोट संचालित माइक्रो लाइट्स एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम इस संभावना को ध्यान में रखकर उठाया गया है कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल सुरक्षा में बाधा डाल सकता है।
यूपी सरकार ने भी की है खास तैयारी
बता दें कि यूपी सरकार अयोध्या के दीपोत्सव के बाद 15 नवंबर को वाराणसी की देव दीपावली को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘देव दीपावली पर संस्कृति, विरासत और परंपरा के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता का समावेश भी दिखेगा। काशी के ऐतिहासिक घाट की दीवार पर सनातन धर्म के अभिन्न अध्यायों का '3डी प्रोजेक्शन' के जरिए चित्रण किया जाएगा।’ पर्यटन विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि चेत सिंह घाट पर ‘3डी प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर’ शो का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि आंधे घंटे का यह कार्यक्रम मां गंगा के अवतरण और भगवान शिव की महिमा पर आधारित होगा। (भाषा)