उत्तर प्रदेश में बीते लंबे समय से पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब कोर्ट की ओर से पेपर लीक के एक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने सुभासपा विधायक बेदी राम व निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत कई अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में विस्तार से।
18 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट
पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में न्यायाधीश की ओर विधायक बेदी राम, विधायक विपुल दुबे समेत 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि सुभासपा के बेदी राम गाजीपुर के जखनिया और निषाद पार्टी के विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं।
साल 2006 का है मामला
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने सभी आरोपियों के खिलाफ 2006 के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही न्यायालय की ओर से इंस्पेक्टर कृष्णानगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र खारिज
इससे पहले मामले में कोर्ट ने आरोपी विधायक बेदी राम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के दाखिल हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया था। इसके बाद कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पहले से गैर हाजिर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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