Sunday, November 03, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी: मथुरा में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली, गिरफ्तार भी किया

यूपी: मथुरा में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली, गिरफ्तार भी किया

यूपी के मथुरा में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गोली मार दी है। घायल शख्स को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। आरोपी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करके भागने की कोशिश की थी।

Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published on: October 28, 2023 17:18 IST
UP News- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE PIC मनचलों की अब खैर नहीं!

मथुरा: यूपी के मथुरा में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। शख्स पर आरोप है कि उसने मथुरा जिले के जैत थाना क्षेत्र में बैटरी रिक्शा में महिला सवारियों से छेड़छाड़ व अभद्रता की थी।

क्या है पूरा मामला?

यूपी के मथुरा जिले के जैत थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैटरी रिक्शा में महिला सवारियों से छेड़छाड़ व अभद्रता करने के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि महिला यात्रियों के साथ अक्सर छेड़छाड़ और अभद्रता करने का आरोपी अभियुक्त (बैटरी रिक्शा चालक और गौतमबुद्ध नगर के जेवर थाना क्षेत्र के मड़िया सिरसा गांव निवासी राजेंद्र जैंत) दिल्ली-आगरा हाईवे से भरतिया जाने वाले रास्ते से कहीं जा रहा है। 

सिंह ने बताया कि जैंत थाना प्रभारी अजय वर्मा ने अपनी टीम के साथ घेरेबंदी कर आरोपी राजेंद्र को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की। एएसपी ने बताया कि पुलिस की जवाबी गोलीबारी में आरोपी घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। 

इन धाराओं में मामला दर्ज

सिंह के अनुसार, घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र के खिलाफ पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी स्त्री को बलपूर्वक निर्वस्‍त्र होने के लिए मजबूर करना) 354-ख (स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग) व 379 (चोरी करने का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

सिंह के मुताबिक, मुठभेड़ के बाद उसके खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) और आयुध अधिनियम के तहत एक नया मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। (इनपुट: भाषा)

ये भी पढ़ें: 

जिस काम को बीजेपी ने कहा कि नहीं किया जा सकता, उसे हमने 2 घंटे में करके दिखाया- राहुल गांधी

कजाकिस्तान की कोयला खदान में भीषण आग, 21 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लापता

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें उत्तर प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement