बलिया: यूपी के बलिया में एक स्थानीय कोर्ट ने 8 आरोपियों को 2 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाया है और उन्हें सजा सुनाई है। इस केस में 5 सगे भाईयों को 10-10 साल की सजा और उनकी मां समेत 3 आरोपियों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दुर्गा प्रसाद तिवारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी।
क्या है पूरा मामला?
अपर सत्र न्यायाधीश रवि करण सिंह की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि अदालत ने रेवती थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव निवासी पांच सगे भाइयों मन जी यादव, विनोद यादव, छोटक यादव, सुनील यादव और अनिल यादव को 10-10 साल और तीन आरोपियों (मां सुंदरी यादव व दो अन्य सोनू यादव व मनीष यादव) को सात-सात साल के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के रेवती थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव में 30 नवंबर 2021 की शाम पुरानी रंजिश को लेकर वीर बहादुर यादव को लाठी डंडे व ईंट-पत्थर से मारपीट में घायल कर दिया गया था। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे रविंद्र कुमार यादव की तहरीर पर सभी आठों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और सोमवार को अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई। (इनपुट: भाषा)