मथुरा: देश के अलग-अलग इलाकों से आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने और उनकी मौत की वजह बनने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की खबरों में इजाफा देखने को मिला है जिनमें आवारा कुत्तों द्वारा किसी मासूम की जान ली गई हो। हालांकि मथुरा से जो खबर आई है वह बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आवारा कुत्तों द्वारा मथुरा के राधापुरम के गोवर्धन चौक पर एक आवारा कुत्ते को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1960 की धारा 11 के तहत दर्ज हुई है FIR
मथुरा से सामने आए इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज की गई थी। बाद में CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की गई थी। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया अब पुलिस से आरोप में IPC, 1860 की धारा 429 जोड़ने का आह्वान कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस भयानक अपराध के अपराधियों को पूरी तरह से दंडित किया जाए।
IPC 429 में 5 साल तक की हो सकती है जेल
IPC की धारा 429 एक कठोर प्रावधान है, जो किसी भी जानवर को अपंग करने या मारने को संज्ञेय अपराध बनाती है। इसमें 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पेटा इंडिया क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक सुनयाना बसु ने कहा, 'जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे अक्सर मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह जरूरी है कि जनता के सदस्य सभी की सुरक्षा के लिए जानवरों के प्रति क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट करें। इस दुर्व्यवहार के शिकार होने से पहले इस कुत्ते ने जो भय और पीड़ा सहन की, वह असहनीय रही होगी।'
'केस में IPC की धारा 429 जोड़े मथुरा पुलिस'
पेटा इंडिया क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक ने कहा, 'हम मथुरा पुलिस से आग्रह करते हैं कि अब आईपीसी की धारा 429 जोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया जा सके।'