Section 144 In Noida: गणेश पूजा और मोटोजीपी रेस को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्रशासन द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 के लागू होने के साथ ही अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने, राजनीतिक रैली, धार्मिक रैली निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि इससे पहले 6-15 सितंबर के बीच नोएडा में धारा 144 लागू की गई थी। धारा 144 लागू करने के साथ ही अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं रहेगी। बता दें कि 19 सितंबर को गणेश पूजा का देशभर में आयोजन किया जाएगा।
नोएडा में क्यों लागू हुआ धारा 144
इस बाबत नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त हृदेश कठेरिया ने कहा कि 21 से 25 सितंबर के बीच एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड का आयोजन किया जाएगा। वहीं 22-24 सितंबर के दौरान ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इन सब आयोजनों व त्योहारों के अलावा गौतमबुद्ध नगर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएघा। साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा। ऐसे में इन सब कार्यक्रमों और त्योहारों को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया गया है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लागू होंगे ये प्रतिबंध
- एक साथ 5 लोगों के एकत्र होने पर मनाही।
- बिना प्रशासन की अनुमति कोई भी रैली, मार्च, धार्मिक जुटान नहीं किया जा सकेगा।
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर समूह में एकत्र होने की मनाही।
- सरकारी दफ्तरों के एक किमी के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू।
- पुलिस अनुमित के बाद ही ड्रोन उड़ाई जा सकेगी।
- दिल्ली से नोएडा में सामान लेकर आने वाले किसी भी वाहन को 21 से 25 सितंबर के बीच सुबह 6 बजे के बाद प्रवेश नहीं दी जाएगी।
- डीएनडी, न्यू अशोक नगर, झुंडपुरा बॉर्डर, कालिंदी कुंज इत्यादि सीमाओं से किसी भी बाहरी वाहनों के आने पर मनाही रहेगी।
- इस दौरान ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर ऑटो और भारी वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
- पाबंदियों के ये नियम आवश्यक सामग्री, जैसे दूध, फल, दवाइयां लाने और ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे।