Saturday, November 02, 2024
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राजधानी दिल्ली से सटे इस शहर में आज से धारा 144 लागू, बिना इजाजत सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध, जानें वजह

पुलिस के आदेश के मुताबिक बिना इजाजत लिए सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1
Updated on: June 16, 2024 7:02 IST
section 144, Noida- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE नोएडा में धारा 144 लागू

नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में अगले चार दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर आज से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। पुलिस के मुताबिक त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। 

आज गंगा दशहरा, कल बकरीद

बता दें कि आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है जबकि बकरीद सोमवार को है। दोनों त्योहार लगभग एक साथ होने के चलते पुलिस को आशंका है कि असामाजिक तत्व आशांति फैला सकते हैं। इसलिए जनपद में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमित के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। 

19 जून तक लागू 

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, "असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतमबुद्धनगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी।

धारा 144 क्या है? 

दरअसल, धारा 144 भारतीय दंड प्रक्रिया के तहत एक प्रावधान है जिसे शांति बनाए रखने या फिक किसी आपात स्थिति से बचाने के लिए लागू किया जाता है। किसी भी जगह पर दंगे, हिंसा, आगजनी, मारपीट, सांप्रदायिक तनाव आदि को रोकने के लिए इसे लागू किया जाता है। 

धारा 144 के तहत इन चीजों पर प्रतिबंध

धारा 144 लागू होने पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं। तीन या इससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नही हो सकते। जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां आवाजाही पर रोक। रैली, जूलूस, आंदोलन और सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही लाउडस्पीकर पर भी पाबंदी रहती है। इन इलाकों में  किसी तरह के हथियार और ज्वलनशील पदार्थ को लेकर नहीं जा सकते। 

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