
संभल: बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसडीएम कोर्ट में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले मामले की 5 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। शनिवार को कोर्ट में सांसद के वकीलों को मकान पुराना होने का साक्ष्य देना था मगर वकील कोई साक्ष्य नहीं दे सके। पिछले कई तारीखों से वकील साक्ष्य देने के लिए समय मांग रहे थे। आज भी समय मांगा।
सांसद को देना होगा सबूत
सुनवाई के दौरान सांसद एवं उनके पक्ष के वकील मकान सांसद के नाम ना होने का दावा कर रहे हैं। सांसद पक्ष के वकील का कहना है कि मकान का कार्य मरहूम सपा सांसद शफीकुर्रहमान रहमान वर्क की निगरानी में किया गया एवं सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता ममलीकुर्रहमान रहमान को पार्टी बनाया जाए। सपा सांसद को अपने दावों का साक्ष्य देना होगा।
आने वाले समय में सांसद की बढ़ सकती है परेशानी
बता दें कि नक्शा पास कराए बगौर मकान बनाने का मामला हो या बिजली चोरी का, सांसद के वकील समय पर समय मांग रहे हैं। फिलहाल मकान मामले में सांसद की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है।
सांसद पर लगा है जुर्माना
इससे पहले उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने दिसंबर 2024 में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। विभाग ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उनके घर की बिजली काट दी थी। यह कदम सांसद के घर के निरीक्षण के बाद उठाया गया, जिसमें कथित तौर पर अनियमितताएं पाई गईं और जुर्माना नोटिस जारी किया गया था।
अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
वहीं, संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गांव दिनौरा में ग्राम समाज की जमीन में बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। दिनौरा से सुनवर जाने वाले रास्ते के किनारे गांव के लोगों ने अतिक्रमण और अवैध कब्जा कर रखा था। उप जिला अधिकारी ने कहा किसी भी तरह का अवैध कब्जा और अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा।
रिपोर्ट- रोहित व्यास