
शामली: 11 वर्षों में 129 सुनवाई के बाद कैराना की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार, शामली जिले की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सपा विधायक नाहिद हसन को गुरुवार को दोषी ठहराया।
मार्च 2014 में दर्ज हुआ था मुकदमा
अभियोजन पक्ष के अधिकारी के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत ने नाहिद हसन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया और भुगतान न करने की स्थिति में एक महीने कारावास की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि नाहिद हसन के खिलाफ 28 मार्च 2014 को शामली में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मायावती पर भी की थी अपमानजनक टिप्पणी
उन्होंने बताया कि हसन पर आरोप था कि कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ते समय उन्होंने शामली में एक चुनावी रैली के दौरान यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के साथ-साथ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
क्या है पूरा मामला
नाहिद हसन को 28 मार्च 2014 को शामली के आजाद चौक में एक कार्यक्रम में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और बसपा प्रमुख मायावती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय कैराना से सपा उम्मीदवार हसन ने उनकी अविवाहित स्थिति का मजाक उड़ाया और बसपा के चुनाव चिह्न हाथी का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की थी। अगले दिन उनके खिलाफ शामली कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया।
हसन शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। कैराना से विधायक के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे नाहिद हसन ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के हुकुम सिंह से हार गए थे।
इनपुट- भाषा