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सपा नेता आजम खान को राहत, डूंगरपुर मामले में बरी हुए सभी आरोपी

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान डूंगरपुर प्रकरण मामले में बरी हो गए हैं। 2019 में हुई घटना पर 12 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 4 में फैसला आया है। 2 में आजम खान बरी हुए हैं और 2 में उन्हें सजा हुई है।

Edited By: Shakti Singh
Published on: June 10, 2024 13:24 IST
Azam Khan- India TV Hindi
Image Source : PTI आजम खान

डूंगरपुर प्रकरण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आम खान सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जेल में बंद आम खान की पेशी वीडियो कॉल के जरिए हुई। आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में सजा हो चुकी है। 

इस मुकदमे में सपा नेता आजम खान, उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खान शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को आरोपी बनाया गया था। सब इस मामले में बरी हो चुके हैं।

जबरन मकानों को तोड़ने का आरोप

दरअसल, समाजवादी पार्टी के शासन काल में डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण कराया गया था। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस जमीन को सरकारी बताकर मकानों को तोड़ दिया था। पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में इस मामले में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली और आजम खां को आरोपी बनाया गया था। कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत केस दर्ज हुआ था। 

क्या था मामला?

डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने  गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था। आजम खान विभिन्न मामलों में इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये उनकी पेशी हुई थी। इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले हफ्ते हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

(डूंगरपुर से मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट)

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