ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दाखिल कर व्यास परिसर में पूजा अर्चना के कोर्ट के आदेश को पंद्रह दिन तक लागू न करने की अपील की है। वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया गया है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट से अर्जेंट बेसिस पर मामले में सुनवाई की मांग की है। अर्जी में वाराणसी जिला जज के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है।
व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू
जिले के बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद
हिंदू पक्ष का 1993 तक पूजा होने का दावा
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक, जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस तहखाने में वर्ष 1993 तक पूजा-अर्चना होती थी मगर उसी साल तत्कालीन सरकार ने इसे बंद करा दिया था।
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